सनराइज नीति
पंजीकृत भारतीय ट्रेडमार्कों अथवा सेवा चिह्ननों के स्वामी जो अपने चिह्नन सुरक्षित करना चाहते हैं, को सामान्य जनता से पहले .इन डोमेन नामों हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। सनराइज भारतीय नागरिकों और कंपनियों को विदेशी कंपनियों की तुलना में प्राथमिकता देगा। आवेदन प्रत्यायित रजिस्ट्रार के माध्यम से भेजी जाएं। सनराइज आवेदन 1 जनवरी से 21 जनवरी 2005 तक स्वीकार किए जाएंगे।
- सनराइज नियम (एडोब रीडर हेतु पीडीएफ डॉक्यूमेंट) कृपया इन नियमों और प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- शपथ-पत्र फॉर्म (पीडीएफ डॉक्यूमेंट) यह फॉर्म नोटरीकृत होना चाहिए और इसे ट्रेडमार्क पेपरवर्क के प्रमाण-पत्र के साथ रजिस्ट्री को भेजें। कृपया निर्देशों हेतु सनराइज नियम डॉक्यूमेंट देखें।
12 जनवरी, 2005 : निक्सी सनराइज ट्रेडमार्कों के प्रलेखन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करता है। सनराइज नियमों में अपेक्षित है कि ट्रेडमार्क प्रमाण पत्र और सनराइज शपथ-पत्र फॉर्म की प्रति को “ नोटरी, मजिस्ट्रेट, शपथ-आयुक्त, राजपत्रित अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य पक्ष द्वारा नोटरीकृत किया जाए।” इसमें नोटरी की स्थिति अथवा राष्ट्रीयता के बारे में कुछ उल्लेख होना चाहिए। निक्सी यह स्पष्ट करता है कि विदेशों में स्थित सक्षम नोटरी द्वारा भी नोटरीकरण किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी देश की हो। उदाहरणार्थ स्पेन में रहने वाला भारतीय ट्रेडमार्क - स्वामी सनराइज फॉर्मों को लाइसेंस प्राप्त स्पेनिश नोटरी से नोटरीकृत करा सकता है।
